सुल्तानपुर के शुक्रवार को आप सांसद संजय सिंह व सपा के पूर्व विधायक एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता अनूप संडा आदि को MP/MLA कोर्ट में सरेंडर करना था। सदन की कार्रवाई के कारण जहां संजय सिंह व निजी कारणों को लेकर अनूप संडा कोर्ट नहीं पहुंचे। उधर मजिस्ट्रेट भी अवकाश पर थी इसलिए मामले की सुनवाई 12 अगस्त को होगी।
विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडे के अनुसार 19 जून 2001 को बिजली की बदहाली के विरोध में पूर्व सपा विधायक अनूप संडा के नेतृत्व में शहर की सब्जी मंडी के पास फ्लाई ओवर के निकट धरना प्रदर्शन हुआ। जिसमें आम आदमी पार्टी के वर्तमान राज्यसभा सदस्य संजय सिंह, पूर्व सभासद कमल श्रीवास्तव, विजय कुमार, संतोष व सुभाष चौधरी शामिल थे। इन सबके विरुद्ध कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज हुआ था। तत्कालीन विशेष मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने 11 जनवरी 2023 को सभी छ आरोपितों को दोषी ठहराकर सजा सुनाई थी। जिसमें सबको तीन-तीन माह कैद व 1500-1500 रूपये की सजा सुनाई गई थी।
उसी आदेश के विरुद्ध अपील पर अधिवक्ता कमलेश कुमार सिंह, करुणा शंकर द्विवेदी, अरविन्द सिंह राजा, रूद्र प्रताप सिंह मदन, विभाष श्रीवास्तव ने पिछली पेशी पर बहस की थी। जिस पर बीते मंगलवार को सहित छ दोषियों की अपील को निरस्त करते हुए सजा को बरकरार रखा था। आज मामले की सुनवाई थी, कयास लगाया जा रहा था कि संजय सिंह सरेंडर करेंगे लेकिन सदन में व्यस्तता के कारण वो यहां नहीं पहुंचे।