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15/11/2024
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सपा सांसद राम भुआल की सांसदी पर मंडराया खतरा : मेनका गांधी की रिट पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज, सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता बोले-हार की खिसियाहट में दायर की याचिका

SP MP Ram Bhual's membership is in danger - Hearing on Maneka Gandhi's writ in the High Court today, SP national spokesperson said - petition filed in anger of defeat

 

रिपोर्टर आशुतोष मिश्र सुल्तानपुर 9415049256

एंकर : सुल्तानपुर से सपा सांसद व पूर्व मंत्री राम भुआल निषाद की सांसदी पर खतरे के बादल मंडराते दिख रहे हैं। उन पर लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए हलफनामे में अपने ऊपर दर्ज मुकदमों की संख्या को कम दर्शाने का आरोप है। इसी को लेकर उनके विरुद्ध पूर्व सांसद और भाजपा प्रत्याशी रही मेनका गांधी ने हाइकोर्ट की लखनऊ बेंच में बीते दिनों रिट फाइल की है, जिसमें आज सुनवाई है।

 

वीओ : मेनका गांधी ने अपने अधिवक्ता अटल प्रशांत के माध्यम से इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस राजन राय की कोर्ट में रिट दाखिल की थी। मेनका गांधी द्वारा रिट दाखिल करने के बाद से जिले का राजनैतिक माहौल बदल गया है। भाजपा जिला प्रवक्ता विजय सिंह ने बताया कि सपा सांसद राम भुआल के निर्वाचन को रद्द करने को लेकर हाईकोर्ट में पूर्व सांसद व पूर्व कैबिनेट मंत्री मेनका संजय गांधी ने याचिका दायर की थी। जिस पर पांच अगस्त को सुनवाई होगी। मेनका गांधी ने दायर याचिका में कहा है कि निर्वाचित उम्मीदवार राम भुआल निषाद पर कुल 12 अपराधिक मामले लंबित हैं, जबकि चुनाव प्रक्रिया के दौरान उन्होंने फार्म 26 दाखिल करते समय केवल 8 मुकदमों का जिक्र किया है। याचिका में मेनका गांधी ने आरोप लगाया है अपराधिक पृष्ठभूमि को छुपाना भ्रष्ट आचरण का कार्य है। इस प्रकार यह पूरी तरह तरीके से लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 100 के तहत आता है। चुनाव याचिका में यह प्रार्थना की गई है कि केवल उसी आधार पर सुलतानपुर 38 लोकसभा निर्वाचन 2024 का निर्वाचन शून्य घोषित किया जा सकता है।

 

वही दूसरी ओर सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनूप संडा ने कहा की रिट दायर करना मेनका गांधी का अधिकार है। अनूप संडा ने कहा कि हर आदमी जो चुनाव हारता है वो अक्सर रिट में जाता है। मेनका गांधी के सारे मुद्दे बचकाने और मात्र हार की खिसियाहट को मिटाए जाने वाले मुद्दे हैं। उन्होंने कहा जहां तक उच्चतम न्यायालय का मामला है तो हमारे सांसद व उनके अधिवक्ता अपना पक्ष रखेंगे। अनूप संडा ने कहा कि प्रशासन ने पूरी जांच के बाद ही प्रत्याशी को अधिकृत किया था चुनाव लड़ने के लिए इसलिए हमारा प्रत्याशी चुनाव लड़ा है।

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