बहु चर्चित महिला कॉन्स्टेबल के साथ दुष्कर्म आदि आरोपो में चल रहे मुकदमे में उपस्थित न् होने पर सीजेएम नवनीत सिंह ने फरार इंस्पेक्टर नीशू तोमर के विरुद्ध जमानतीय वारंट निर्गत करते हुए अपर पुलिस महानिदेशक पुलिस स्थापना को एसपी के माध्यम से तामील कराने का पत्र भेजा है। पीड़िता के अधिवक्ता संतोष पांडे ने बताया कि पुलिस कार्यालय में तैनात रही एक महिला कांस्टेबल ने 14 जुलाई को एफआईआर कोतवाली नगर में लिखाया था।
जिसमें उसके हलियापुर थाने में तैनात रहने के दौरान वहां के थानाध्यक्ष द्वारा दुष्कर्म करने पैसा हड़पने तथा अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने का आरोप लगाया गया। जिसकी पुष्टि महिला कांस्टेबल ने अपने कलम बंद बयान में भी किया है। यह भी बताया कि वहां से स्थानांतरण होने के बाद भी आरोपित उसके साथ दुष्कर्म और मारपीट करता था, यह भी कि दो पत्रकारों को भी अश्लील वीडियो देकर वायरल कराया गया। उसी की विवेचना के दौरान आरोपित को महिला थानाध्यक्ष ने गिरफ्तार किया फिर वह लापता हो गया।
जिसके संबन्ध में इंस्पेक्टर की पत्नी ने भी उच्च न्यायालय तक में याचिका दायर की। अंततः विवेचक ने सभी धाराओं के आरोप झूठा मान मात्र गाली व जान से मारने की धमकी देने का आरोप पत्र न्यायालय में भेज दिया. जिसपर महिला कांस्टेबल के की ओर से प्रोटेस्ट दाखिल किया गया था। जिसमे 8 अप्रैल को आदेश हुआ कि इंस्पेक्टर नीशू तोमर पर दुष्कर्म धन हड़पने व अन्य धाराओं में भी मुकदमा चलने के साक्ष्य है। इस आदेश इस संबंध मे के विरुद्ध रिवीजन दायर किया गया था जिसपर जिला जज ने मुहर लगाते हुए सीजेएम के आदेश को विधि सम्मत माना है। उसी मामले में न्यायालय न् आने पर इंस्पेक्टर तोमर के विरुद्ध कार्यवाही की गई है।