आशुतोष मिश्र, सुल्तानपुर, 9415049256
एंकर : चुनाव आचार संहिता व महामारी अधिनियम से जुड़े केस में आरोपी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय शनिवार को कोर्ट में पेश नहीं हुए। उनके अधिवक्ता ने हाजरी माफी देते हुए कहा है कि वे राज्यसभा के सत्र में होने के चलते नहीं आ सके हैं। मामले में अगली सुनवाई 6 जुलाई नियत की गई है। बीते 20 जून की पेशी पर MP/MLA कोर्ट ने उनके विरुद्ध जमानतीय वारंट जारी किया था। प्रकरण बंधुआकला थानाक्षेत्र से जुड़ा है।
वीओ : विशेष लोक अभियोजक वैभव पाण्डेय ने जानकारी देते हुए बताया कि 13 अप्रैल 2021 को बंधुआकला थानाध्यक्ष प्रवीन कुमार सिंह ने एफआईआर लिखाई थी। आरोप था कि दिन में साढ़े तीन बजे हसनपुर गांव में सांसद संजय सिंह अपनी पार्टी की जिपं सदस्य सलमा बेगम के पक्ष में सभा कर रहे थे। जिसकी अनुमति उनके पास नहीं थी। उनके साथ में 50-60 लोग और थे। उनके इस कृत्य से महामारी अधिनियम व आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। विवेचना के बाद पुलिस ने मकसूद अंसारी, सलीम अंसारी जगदीश यादव, मकसूद, सुकई, धर्मराज, जीशान, सहबान, सिकंदर, जलील व अजय सभी निवासी हसनपुर को आरोपी बनाकर आरोप पत्र न्यायालय भेजा। अन्य आरोपितों ने जमानत करवा ली लेकिन सांसद न्यायलय में उपस्थित नहीं हुए।
वीओ : इस मामले में बीते 20 जून को MP/MLA कोर्ट में सुनवाई के दौरान जमानतीय वारंट जारी करते हुए 29 जून की तारीख नियत की थी। आज अधिवक्ताओं की हड़ताल को लेकर न्यायिक कार्य बाधित था। इस बाबत संजय सिंह के अधिवक्ता मदन सिंह ने बताया कि हमने मौका लिया है कि उनकी आज राज्यसभा के सभापति के साथ साढ़े दस बजे मीटिंग थी इसलिए वे आ नहीं सके हैं। अब कोर्ट 6जुलाई को सुनवाई करेगी।
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बाइट संजय सिंह के वकील मदन सिंह