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13/10/2024
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सुल्तानपुर में अवकाश पर MP/MLA कोर्ट के जज: राहुल गांधी के मानहानि से जुड़े केस में नहीं हुई सुनवाई, 23 अगस्त की तारीख नियत

MP-MLA court judge on leave in Sultanpur - No hearing in Rahul Gandhi's defamation case, date fixed for August 23

सुल्तानपुर के MP/MLA कोर्ट के विशेष मजिस्ट्रेट सोमवार को अवकाश पर रहे। इस कारण नेता प्रतिपक्ष व रायबरेली से सांसद राहुल गांधी के मानहानि से जुड़े मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। अब कोर्ट ने सुनवाई के लिए 23 अगस्त की तिथि नीयत की है। इससे पूर्व 26 जुलाई को राहुल गांधी कोर्ट में पेश हुए थे, जहां उनका बयान दर्ज हुआ था।

दरअस्ल कर्नाटक चुनाव के दौरान साल 2018 में राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष वर्तमान में देश के गृहमंत्री अमित शाह को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी। राहुल के बयान से आहत होकर कॉपरेटिव के पूर्व चेयरमैन व भाजपा नेता विजय मिश्रा ने अगस्त 2018 को सुल्तानपुर की MP/MLA कोर्ट में रिट दायर की। करीब पांच वर्षों तक मामले में तारीख पर तारीख पड़ती रही, अंत में दिसम्बर 2023 में तत्कालीन मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने राहुल गांधी के विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी किया था।

एनबीडब्ल्यू की कार्रवाई के बाद जनवरी माह में राहुल गांधी की ओर से सीनियर अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला अपेयर हुए। जिसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर 19 फरवरी को अमेठी पहुंचे राहुल गांधी ने अगले दिन 20 फ़रवरी को कोर्ट में सरेंडर किया। यहां कोर्ट ने 25-25 हजार के दो मुचलके पर जमानत दी। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद राहुल गांधी को बयान मुल्ज़िम की कार्रवाई के लिए कोर्ट में हाजिर होना था।

जिसके लिए 13 पेशियां पड़ गई, जब कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया तब बीते 26 जुलाई को राहुल गांधी कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट में कहा था कि मैं निर्दोष हूं, मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश हुई है। मैं सारे आरोपों से इनकार करता हूं। मेरी और मेरी पार्टी की छवि धूमिल करने के लिए आरोप लगाए गए हैं। राहुल के बयान के बाद कोर्ट ने सुनवाई के लिए 12 अगस्त की तिथि नियत की थी।

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