सुल्तानपुर में MP/MLA मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की सख्ती के बाद बसपा सरकार में मंत्री रहे पूर्व ओम प्रकाश सिंह के मामले में चौबीस घंटे के अंदर जमानत नामा दाखिल कर दिया गया। ऐसे में कोर्ट ने पूर्व मंत्री व उनके छ साथियों के विरुद्ध जारी गिरफ्तारी का आदेश शुक्रवार को निरस्त कर दिया गया।सबने विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा के समक्ष उपस्थित होकर जमानतनामा भी दाखिल कर दिया है अब 13 अगस्त को फाइनल बहस होगी।
मोतिगपुर के ढेमा में बिना अनुमति सभा का मामला
अभियोजन के अनुसार मंत्री सहित दस लोगों पर मोतिगरपुर थाने के उप निरीक्षक सुशील कुमार राय ने 15 जनवरी 2022 को आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि ढेमा बाजार में उन्होने बिना अनुमति जन सभा की थी। इसमें सारे साक्ष्य हो चुके हैं।बचाव पक्ष के अधिवक्ता संतोष पांडे ने पिछली पेशी पर बहस व जमानत दाखिल करने का अवसर मांगा था लेकिन न जमानत नामा दाखिल हुआ न ही बहस हुई। उनके द्वारा दी गई हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र विशेष मजिस्ट्रेट ने गुरुवार को निरस्त कर बिना जमानतीय वारंट निर्गत करने का आदेश दिया है।
कोर्ट में सभी ने किया सरेंडर
इसकी जानकारी होते ही पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह, गुरुवचन सिंह, संतोष कुमार, वीरेंद्र, केशवानंद, ओम प्रकाश उपाध्याय, वंशराज निषाद व राहुल तिवारी अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय के माध्यम से न्यायालय में समर्पण किया। न्यायालय से वारंट निरस्त करने की याचना की। जिसे विशेष मजिस्ट्रेट ने स्वीकार कर लिया।