सुल्तानपुर में जिला जज ने हत्या के एक मामले में साल भर के अंदर ही आरोपी को दोषी करार दिया है। पांच दिन बाद आरोपी को सजा सुनाया जाएगा। दरअस्ल अगस्त 2023 में लखनऊ निवासी एक युवक घुमाने के बहाने पत्नी और बच्चों को कार से पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर लेकर आया और यहां गला दबाकर पत्नी की हत्या कर दी। बेटी ने पिता के विरुद्ध गवाही दी, जिस पर वो हत्या का दोषी करार पाया गया। कोर्ट ने उसे देकर जेल भेजते हुए 12 अगस्त को सजा सुनाने का ऐलान किया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता राम अचल मिश्र ने बताया कि रायबरेली के मलिकपुर पटेल नगर के मिल एरिया निवासी उमाशंकर गुप्ता ने कूरेभार थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। एफआईआर के अनुसार वादी ने अपनी पुत्री मोनिका का विवाह उन्नाव के सफीपुर में परिया नरौदा निवासी राहुल मिश्रा के साथ किया था।मोनिका को एक पुत्री इशिका (13) व पुत्र अथर्व (06 वर्ष) है। राहुल अपने परिवार के साथ लखनऊ के पारा मानक नगर में रहता था। वह मोनिका के चरित्र पर शक करता था, जिसके कारण अक्सर उसे मारता पीटता था।
बीते 13 अगस्त 2023 को राहुल पत्नी व बच्चों को रायबरेली जाने को कह कर कार से लेकर निकला और पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर मुजेश बाईपास के निकट पहुंचा। जहां उसने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी थी। इसकी जानकारी होते ही पुलिस आ गई और मायके व ससुराल वालों को सूचना दिया।
पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय व आरोपित को जेल भेजा। अभियोजन की ओर से सात गवाह पेश किए गए। जिसमें इशिका भी शामिल रही, उसने कोर्ट को बताया है कि उनकी मां मोनिका की हत्या पिता राहुल ने ही की थी। जज ने राहुल को सजा सुनाने के लिए जेल से तलब किया है।