आप सांसद संजय सिंह को लेकर MP/MLA की स्पेशल कोर्ट सख्त हो गई है। वर्ष 2021 में महामारी अधिनियम के उल्लंघन मामले में वारंट के बाद भी कोर्ट नहीं पहुंचने पर MP/MLA मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने सांसद के विरुद्ध जमानतीय वारंट के आदेश दिए हैं। मामला जिले के बंधुआकला थाने का है।
बंधुआकला थानाक्षेत्र का मामला
विशेष लोक अभियोजक वैभव पाण्डेय ने बताया कि 13 अप्रैल 2021 को थानाध्यक्ष प्रवीन कुमार सिंह ने एफआईआर लिखाई थी। आरोप लगाया कि दिन साढ़े तीन बजे हसनपुर गांव में सांसद संजय सिंह अपनी पार्टी की जिपं सदस्य सलमा बेगम के पक्ष में सभा कर रहे थे। जिसकी अनुमति उनके पास नहीं थी। उनके साथ 50-60 लोग और भी थे। उनके इस कृत्य से महामारी अधिनियम व अन्य कानूनों का उल्लंघन हुआ है। विवेचना के बाद पुलिस ने मकसूद अंसारी, सलीम अंसारी जगदीश यादव, मकसूद, सुकई, धर्मराज, जीशान, सहबान, सिकंदर, जलील व अजय सभी निवासी हसनपुर को आरोपी बनाकर आरोप पत्र न्यायालय में भेजा।
अन्य आरोपियों ने करा ली है जमानत
अन्य आरोपितों ने जमानत करवा ली है। लेकिन सांसद संजय सिंह न्यायलय में उपस्थित नहीं हुए। पूर्व में कई पेशी से गायब रहने के बाद वे आज भी हाजिर नहीं हुए तो कोर्ट ने उनके विरुद्ध जमानतीय वारंट जारी कर दिया है। अगली पेशी 29 जून को है।